DNA और तकनीकी साक्ष्य से खुला राज, कोर्ट ने सुनाई सजा
कोरबा, 03 जुलाई (करतला टाइम्स)। ट्रांसपोर्ट नगर के सराफा कारोबारी व अमृता ज्वेलर्स के संचालक गोपाल राय सोनी हत्याकांड में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गरिमा शर्मा की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए *आजीवन कारावास* की सजा सुनाई है।
दोषी:
1. आकाश पुरी गोस्वामी – 24 वर्ष, मृतक का ड्राइवर, निवासी कुआंभट्ठा मानिकपुर
2. सूरज पुरी गोस्वामी – 26 वर्ष, आकाश का भाई, निवासी कुआंभट्ठा मानिकपुर
3. मोहन मिंज उर्फ बंटी उर्फ घोंचू – निवासी कुआंभट्ठा, आदतन अपराधी
क्या था मामला
विशेष लोक अभियोजक टीकम साव ने बताया कि 5 जनवरी 2025 को सराफा कारोबारी गोपाल राय सोनी की हत्या कर दी गई थी। जांच में पता चला कि हत्या के पीछे लूट का मकसद था। आरोपियों ने घर से क्रेटा कार, सूटकेस और मोबाइल लूटे थे। लूटी गई क्रेटा कार बालकोनगर की पुरानी बस्ती से बरामद हुई।
आकाश मृतक के घर ड्राइवरी करता था। उससे पहले उसका भाई सूरज भी काम कर चुका था। दोनों को घर और परिवार की पूरी जानकारी थी। हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी का DVR भी चुरा लिया था।
पुलिस की छानबीन और DNA से खुलासा:
पुलिस को घटना स्थल से एक जूते का सोल मिला, जिस पर लगे खून के धब्बे मृतक गोपाल राय के DNA से मैच कर गए। मोहन मिंज का भी DNA टेस्ट कराया गया। जांच के दौरान आकाश कई दिनों तक परिवार के पास आकर पुलिस की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। शक के आधार पर हिरासत में लेने पर उसने भाई सूरज और दोस्त मोहन के साथ मिलकर हत्या करना कबूल किया।
कोर्ट ने गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर तीनों को IPC की विभिन्न धाराओं में दोषी माना। सजा सुनाए जाने के समय तीनों आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। मोहन मिंज जांजगीर जेल में बंद है।

