कोरबा। जिले में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के 5 मेडिकल स्टोर्स को औषधि रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, वहीं जांच में भारी अनियमितता पाए जाने पर 3 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। 5271
जिनके लाइसेंस निलंबित हुए –
1. अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर्स, हरदी बाजार
2. जीके मेडिकल स्टोर्स, पाली
3. गर्वित मेडिकल स्टोर्स, सोहागपुर
औषधि निरीक्षकों द्वारा इन दुकानों में दवाइयों के क्रय-विक्रय अभिलेख में अनियमितता पाई गई थी। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इन दुकानों पर दवाओं की खरीदी-बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। 5271
5 दुकानों को नोटिस
विभाग ने बालको स्थित मिश्रा मेडिकल, गोढ़ी स्थित ओम साई मेडिकल, भैसमा के मेनन मेडिकल, जायसवाल मेडिकल, मोनिशा मेडिकल, ढेलवाडीह के प्रिशा मेडिकल और छुरी के मारुति मेडिकल सहित 5 से अधिक दुकानों की जांच की थी, जहाँ रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली है। 5271
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि बिना डॉक्टरी पर्ची के नशीली और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है और आगे भी पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चरणबद्ध तरीके से छापेमार कार्रवाई जारी रहेगी।
निरीक्षण के दौरान एंटीबायोटिक और पेनकिलर के नमूने भी लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है।








