Close Menu
Kartala TimesKartala Times
    What's Hot

    सेवा संकल्प अभियान: करतला जनपद के कराईनारा में लगा सेवा सेतु शिविर

    03/10/2026

    ढेलवाडीह में श्रमदान कर दिया स्वच्छता का संदेश, स्वच्छता दीदियों का हुआ सम्मान

    02/10/2026

    सेवा संकल्प अभियान: कोरबा के 8 स्कूलों में आज होगा नुक्कड़ नाटक का आयोजन

    02/10/2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Saturday, October 3
    Kartala TimesKartala Times
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • होम
    • देश – विदेश
    • छत्तीसगढ़
      • करतला
    • मनोरंजन
    • राजनीति
    • लाइफस्टाइल
    • खेल
    • उद्योग
    • अन्य
    Kartala TimesKartala Times
    Home»छत्तीसगढ़»आदतन अपराधी सोमनाथ अग्रवाल एक वर्ष के लिए जिला बदर लगातार आपराधिक गतिविधियों, आमजन में भय का वातावरण एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने पर जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
    छत्तीसगढ़

    आदतन अपराधी सोमनाथ अग्रवाल एक वर्ष के लिए जिला बदर लगातार आपराधिक गतिविधियों, आमजन में भय का वातावरण एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने पर जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

    DEOKI JAGDISHPURIBy DEOKI JAGDISHPURI31/07/2026No Comments3 Mins Read
    Share Facebook Twitter Copy Link Telegram WhatsApp
    Share
    Facebook Twitter Copy Link Telegram WhatsApp

     

     

    कोरबा, 31 जुलाई 2026/ जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत आदतन अपराधी सोमनाथ अग्रवाल उर्फ सोमू अग्रवाल, निवासी रविशंकर शुक्ल नगर(आरएसएस नगर) थाना कोतवाली, जिला कोरबा को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।

     

    जारी आदेश के अनुसार सोमनाथ अग्रवाल को जिला कोरबा के साथ-साथ बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष तक बाहर रहना होगा। आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर संबंधित व्यक्ति को इन जिलों की सीमा से बाहर जाना अनिवार्य होगा तथा बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के वह प्रतिबंधित अवधि में इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

     

    जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध समय-समय पर विभिन्न गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। उसके विरुद्ध मारपीट, बलवा, गाली-गलौज, धमकी, अवैध वसूली, शासकीय कार्य में बाधा, लोक शांति भंग करने सहित अन्य गंभीर अपराधों के मामले दर्ज रहे हैं। पुलिस अभिलेखों के अनुसार उसके विरुद्ध लगातार आपराधिक गतिविधियों की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं तथा उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने के बावजूद उसके व्यवहार में अपेक्षित सुधार नहीं आया।

     

    आदेश में यह भी उल्लेखित है कि संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों के कारण क्षेत्र के नागरिकों एवं व्यापारियों में भय एवं असुरक्षा का वातावरण निर्मित हो गया था। अनेक मामलों में प्रत्यक्षदर्शी एवं पीड़ित व्यक्ति उसके प्रभाव एवं भय के कारण खुलकर गवाही देने अथवा शिकायत दर्ज कराने से भी कतराते रहे। पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद यह पाया गया कि यदि संबंधित व्यक्ति को जिले में रहने दिया जाता है तो लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी।

     

    इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के प्रावधानों के तहत जिला बदर की कार्रवाई करते हुए एक वर्ष तक संबंधित व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है।

     

    जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। यदि संबंधित व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है अथवा आदेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

     

    जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि प्रतिबंधित अवधि के दौरान यदि संबंधित व्यक्ति जिले अथवा प्रतिबंधित क्षेत्रों में दिखाई देता है या उसकी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी प्राप्त होती है, तो इसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा जिला प्रशासन को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।




    Share. Facebook Twitter Telegram Copy Link WhatsApp
    Previous Articleकटघोरा: फर्जी सील-साइन से लाखों का गबन, ग्राम पंचायत चाकाबुड़ा में मचा हड़कंप
    Next Article कोरबा: PM आवास योजना में लापरवाही पर भाजपा मंडल अध्यक्ष को नोटिस, 3.20 लाख वसूली का आदेश
    DEOKI JAGDISHPURI

    Related Posts

    छत्तीसगढ़

    सेवा संकल्प अभियान: करतला जनपद के कराईनारा में लगा सेवा सेतु शिविर

    03/10/2026
    छत्तीसगढ़

    ढेलवाडीह में श्रमदान कर दिया स्वच्छता का संदेश, स्वच्छता दीदियों का हुआ सम्मान

    02/10/2026
    छत्तीसगढ़

    सेवा संकल्प अभियान: कोरबा के 8 स्कूलों में आज होगा नुक्कड़ नाटक का आयोजन

    02/10/2026
    छत्तीसगढ़

    रामपुर-कोरबा के बीएलओ को दिया गया चुनावी साक्षरता क्लब का प्रशिक्षण, बूथ स्तर पर जागरूकता के निर्देश

    02/10/2026
    छत्तीसगढ़

    गांधी जयंती पर कोरबा के औद्योगिक क्षेत्र में लगे 100 पौधे, मंत्री देवांगन ने दिया संरक्षण का संदेश

    02/10/2026
    छत्तीसगढ़

    गांधी जयंती पर न्यायाधीशों ने बंदियों को दिए आत्मसुधार के मंत्र, रंगोली बनाकर दिखायी प्रतिभा

    02/10/2026
    Editors Picks

    सेवा संकल्प अभियान: करतला जनपद के कराईनारा में लगा सेवा सेतु शिविर

    03/10/2026

    ढेलवाडीह में श्रमदान कर दिया स्वच्छता का संदेश, स्वच्छता दीदियों का हुआ सम्मान

    02/10/2026

    सेवा संकल्प अभियान: कोरबा के 8 स्कूलों में आज होगा नुक्कड़ नाटक का आयोजन

    02/10/2026

    रामपुर-कोरबा के बीएलओ को दिया गया चुनावी साक्षरता क्लब का प्रशिक्षण, बूथ स्तर पर जागरूकता के निर्देश

    02/10/2026
    Follow For More
    • YouTube
    • WhatsApp
    Kartala Times Logo
    • रजगामार रोड, जिला जेल के पास, रिस्दी, कोरबा, छत्तीसगढ़

    Email : kartalatimes2026@gmail.com
    Contact : 9343587696

    करतला टाइम्स वेब पोर्टल कोरबा जिले के करतला ब्लॉक के नाम से है। यह प्लेटफार्म जिले की समसामयिक घटनाओं और महत्वपूर्ण समाचारों के साथ-साथ देश-प्रदेश की प्रमुख खबरें और छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं को भी प्रमुखता से प्रकाशित करता है। पाठक यहां 24×7 ताजगी और सटीकता के साथ समाचार प्राप्त कर सकते हैं।

    करतला टाइम्स अपने पाठकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। आप अपनी खबरें और सूचनाएं साझा कर सकते हैं। आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है।

    पोर्टल प्रबंधन

    • संपादक : जगदीश पुरी
    © 2026 Kartala Times. Designed by Nimble Technology.
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • Pro Letter
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Terms and Conditions

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.