मनोज कुमार बंजारे ने छत्तीसगढ़ पंचायत राजSDM अधिनियम 1993 की धारा 39(1) के तहत यह कार्रवाई की है।
पोड़ी उपरोड़ा, 10 जुलाई। जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुरसिया में वित्तीय अनियमितता का बड़ा मामला सामने आया है। SDM पोड़ी उपरोड़ा ने जांच के बाद सरपंच श्रीमती हेमलता बघेल को तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित कर दिया है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार ग्रामवासियों ने सरपंच के खिलाफ निर्माण कार्यों की राशि में गड़बड़ी और पद के दुरुपयोग की शिकायत की थी। शिकायत पर CEO जनपद पंचायत द्वारा कराई गई जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
जांच रिपोर्ट और IDBI बैंक कोनकोना शाखा के खाता विवरण से यह स्पष्ट हुआ कि सरपंच हेमलता बघेल ने तत्कालीन सचिव रविन्द्र कुमार सिंह के साथ मिलकर पंचायत के शासकीय खाते से ₹37 लाख 26 हजार की राशि नियम विरुद्ध तरीके से अपने निजी खाते में अंतरित कर ली। यह राशि पंचायत में स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिए थी।

मनोज कुमार बंजारे ने छत्तीसगढ़ पंचायत राजSDM अधिनियम 1993 की धारा 39(1) के तहत यह कार्रवाई की है। आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में सरपंच कोई भी शासकीय कार्य नहीं करेंगी और पंचायत का समस्त प्रभार, अभिलेख व सामग्री संबंधित अधिकारी को तुरंत सौंपेंगी।
इसके साथ ही उनके खिलाफ धारा 40(1)(क) के तहत पद से पृथक करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में 6 जुलाई को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका है।

