एसिसल्फेम पोटैशियम की मात्रा मानक से अधिक, कोलकाता लैब ने घोषित किया असुरक्षित – खाद्य विभाग ने दी विक्रेताओं को चेतावनी
करतला टाइम्स / कोरबा, 25 सितंबर 2026 – कोरबा जिले में आम लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली ‘जैन चुस्की चाय’ के विक्रय और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा जांच में इस चाय में प्रतिबंधित स्वीटनर की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन कोरबा से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिबंधित उत्पाद का नाम ‘जैन चुस्की चाय’, बैच क्रमांक सी. एच. 653 है। इसका निर्माण मेसर्स जैन ट्रेडर्स, नेहा फैंसी स्टोर के पीछे, आकृति विहार, अमलीडीह, रायपुर द्वारा किया गया है। इसकी निर्माण तिथि नवंबर 2025 और बेस्ट बिफोर अक्टूबर 2026 है।
कोलकाता लैब की रिपोर्ट में खुलासा
विभाग ने इस चाय का नमूना रेफरल खाद्य प्रयोगशाला (राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला), कोलकाता भेजा था। जांच रिपोर्ट क्रमांक जी-14/08/2026, दिनांक 30 जुलाई 2026 के अनुसार नमूने में एसेसल्फेम पोटैशियम की मात्रा अनुमत सीमा से अधिक पाई गई, जिसके कारण इसे “असुरक्षित” घोषित किया गया है।
रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36(3)(ख) के तहत अभिहित अधिकारी, कोरबा द्वारा उक्त बैच के विक्रय-वितरण पर पूरे जिले में प्रतिबंध लगा दिया गया है।
विभाग ने सभी थोक एवं रिटेल विक्रेताओं से अपील की है कि वे इस उत्पाद का भंडारण-विक्रय न करें और यदि उनके पास यह माल हो तो तत्काल विभाग को सूचित करें। आम नागरिकों से भी इस बैच की चाय का उपयोग न करने की अपील की गई है।








