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    Home»छत्तीसगढ़»शैक्षणिक परिसर व नगरीय क्षेत्र में अभियान चलाकर कोटपा एक्ट का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश निर्देशित
    छत्तीसगढ़

    शैक्षणिक परिसर व नगरीय क्षेत्र में अभियान चलाकर कोटपा एक्ट का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश निर्देशित

    DEOKI JAGDISHPURIBy DEOKI JAGDISHPURI04/02/2026No Comments2 Mins Read
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    नशामुक्ति पर गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश*

     

    कोरबा जिले में मादक पदार्थों की उपलब्धता, उपयोग एवं अवैध बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत के निर्देश पर आज निगम आयुक्त श्री आशुतोष पांडेय की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभाकक्ष में नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन समिति की बैठक आयोजित की गई। श्री पाण्डेय ने शैक्षणिक परिसर के आसपास प्रतिबंधित सामग्री विक्रय करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री, भंडारण या उपयोग में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    बैठक में निगम आयुक्त ने पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि सभी मेडिकल दुकानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी लगाने के निर्देश् दिए गए थे, जिसका पालन कराया गया है। नये दुकानों के लिए लाइसेंस देते समय भी सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी तरह स्टोर्स में स्वापक एवं मनः प्रभावी दवाइयों के क्रय विक्रय व पंजीकृत डॉक्टर की पर्ची एवं स्टॉक का मिलान भी की जा रही है। श्री पाण्डेय इस हेतु मेडिकल स्टोर्स की औषधि निरीक्षक व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा नियमित जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्कूल, कॉलेज एवं संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने, जनजागरूकता अभियान चलाने तथा पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।

    उन्होंने नशामुक्ति के लिए जारी राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर 14446 एवं अवैध मादक पदार्थ की रिपोर्टिंग हेतु एंटी नारकोटिक्स हेल्प लाइन नंबर 1933 का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।

    उन्होंने पूर्व बैठक में कलेक्टर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत जिले के शैक्षणिक परिसर को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु कोटपा एक्ट के तहत स्कूल परिसर से 100 मीटर की दूरी के भीतर तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रभावी रूप से रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर कोटपा एक्ट के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने निर्देशित किया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल, सीएमएचओ डॉ एस एन केशरी सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे।

     

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