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    Home»छत्तीसगढ़»जिला कोरबा नवजात शिशु के अवैध दत्तक ग्रहण पर चाइल्ड हेल्प लाइन 1098, महिला बाल विकास विभाग ने कराया FIR दर्ज
    छत्तीसगढ़

    जिला कोरबा नवजात शिशु के अवैध दत्तक ग्रहण पर चाइल्ड हेल्प लाइन 1098, महिला बाल विकास विभाग ने कराया FIR दर्ज

    DEOKI JAGDISHPURIBy DEOKI JAGDISHPURI23/05/2026No Comments2 Mins Read
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    जिला मेडिकल कॉलेज में जन्मे नवजात शिशु का शिशु के पालक द्वारा अवैध रूप से लेन देन कर शिशु को अन्य पालक को दिये जाने का मामला संज्ञान में आने पर कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला बालक कल्याण एवं संरक्षण समिति जिला कोरबा श्री कुणाल दुदावत द्वारा दिए गए निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा श्री बसंत मिंज के मार्गदर्शन में जिला चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा *जिला समन्वयक श्रीमती सरिता सिन्हा* द्वारा उक्त प्रकरण पर संलिप्त संबंधितों के विरुद्ध FIR दर्ज कराया गया है।
    अवगत हो कि देश में बालक कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु लीगल फ्री किए गए अथवा बालक कल्याण समिति द्वारा आदेशित किए गए बच्चों का ही दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया की जा सकती है। किसी भी प्रकार से बच्चों का खरीदी बिक्री अथवा अवैध रूप से लेनदेन कर दत्तक में दिया जाना गैर कानूनी है। देश में बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण (CARA) *https://cara.wcd.gov.in/* के माध्यम से आवेदन कर महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से ही दत्तक ग्रहण में लिए जाने का प्रावधान है। प्रावधान का पालन नहीं किए जाने की दशा में दत्तक ग्रहण विनियम तथा ट्रैफिकिंग अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुरूप कानूनी कार्यवाही व दंड का प्रवधान है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे देश में बच्चों के अवैध दत्तक ग्रहण को रोकने हेतु सभी संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रसारित किये है। ताकि बच्चों के अवैध दत्तक ग्रहण को रोक जा सके।

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